कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार के तरफ से सोलर पंप दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त सोलर पैनल से फ्री में बिजली भी दी जा रही है जिससे किसान भाई लोग अपने खेतों की सिंचाई बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे।
ज्ञात हो कि यह योजना सरकार के द्वारा लाई गई है, जो कि सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस तरह के चीजों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है।
जैसे कि इस योजना का नाम है कुसुम योजना, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की सहायता से किसानों का पैसा बचाना है एवं उनकी खेती में आमदनी को बढ़ाना। इस योजना के माध्यम से फार्मर अपने खेतों में सोलर सिस्टम लगाकर
सोलर ऊर्जा से पंप सेट चला सकते हैं और दिन में ही खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इससे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और फसल का उत्पादन भी अच्छा रहेगा। ऐसे में सिंचाई हेतु बिजली की समस्या दूर होगी।
जिन क्षेत्रों में बिजली कम आती है, इस योजना के अंतर्गत वहां बिजली की भी कमी दूर की जानी है एवं किसान सौर ऊर्जा की सहायता से अपने खेतों में सिंचाई कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगवाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी।
जानकारी के लिए बता दे कि कुसुम योजना में तीन एवं पांच एचपी के सोलर पंप लगवाने से भी सब्सिडी दी जाएगी। इससे पहले भी किसानों को 7.5 एचपी सोलर पंप पर अनुदान दिया गया था।
किसान अपने खेतों में 3.5 से लेकर 7.5 एचपी के सोलर पंप भी लगवा सकते हैं और सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। ज्ञात हो कि कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर जमीन होना अत्यंत आवश्यक है।
इसके द्वारा किसान अपने बंजर भूमि को भी सौर ऊर्जा से इसका लाभ ले सकते हैं एवं उससे उत्पन्न होने वाली बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना ही नहीं इस काम को करते ही कुसुम योजना को बढ़ावा भी दिया जाना है।
अक्सर ऐसा देखा जाता था कि किसान बंजर भूमि से कुछ भी उपज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वह बंजर भूमि से भी अच्छी कमाई कर सकेंगे। 5 एचपी सरफेस पंप लगाने वाले सामान्य किसान को 1 लाख 27 हजार 385 रुपए जबकि अनुसूचित जाति एवं
जनजाति वर्ग के किसानों को 82 हजार 385 रुपए वहन करना आवश्यक होगा। साथ ही सबमर्सिबल सोलर पंप लगवाने वाले सामान्य किसान को 1 लाख 29 हजार 221 रुपए एवं एससी एसटी के किसानों को ₹84,221 वहन करना होगा।
सोलर पंप स्थापना हेतु सब्सिडी
उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों एवं द्वितीय केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के तहत 30% की सब्सिडी दी जा रही है एवं बचे हुए 40% सौर पंप की स्थापना हेतु फार्मर द्वारा इन्वेस्ट करना आवश्यक होगा।
ऊपर लिखे गए प्रतिशत में सब्सिडी बेंचमार्क खर्च अथवा निविदा खर्च जो भी कम हो उस पर लागू होती है। उत्तर पूर्वी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख के साथ द्वीप केंद्र शासित प्रदेश हेतु सौर पंप की स्थापना हेतु
केंद्र सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जा रही है एवं राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 30% के सब्सिडी दी जाएगी। किसान को बचे हुए 20% इन्वेस्ट करना होगा।
कुसुम योजना आवेदन प्रक्रिया
कुसुम योजना हेतु किसान अपने नजदीकी ईमित्र सेंटर पर जाकर अथवा विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप सही प्रकार से भरना है और
जरूरी दस्तावेज को अपलोड कर देना है। तत्पश्चात लॉटरी के अंदर आपका नाम आने पर और दस्तावेज वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
इसके लिए आपको अपना स्टेटस समय-समय पर चेक करने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस योजना की अधिक जानकारी आप विज्ञापन में देख सकते हैं। कुसुम योजना का आवेदन करने और स्टेटस चेक करने के लिए: Link1, Link2