केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें से देश के किसानों की आय में वृद्धि एवं उनके भविष्य को सुरक्षित रखना उनका उद्देश्य होता है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों के पास आने वाली आर्थिक दिक्कतों को दूर करना ही है।
इन तमाम लाभ के बावजूद भी कई किसानों के खेतों में आवारा पशु उन्हें काफी परेशान करते हैं। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह खेतों में तारबंदी नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे में कई किसानों की फसलें आवारा पशु खराब कर देते हैं, जिससे कि उनकी फसल अच्छी नहीं होती है। वह किसान दिन-रात तो मेहनत करते हैं अपने खेतों में रखवाली भी करनी पड़ती है।
फिर भी किसानों की समस्या को देखते हुए तारबंदी योजना सरकार द्वारा लाई गई है। आइए इस पोस्ट के माध्यम से हम इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है और लाभ लेने के लिए पात्रता क्या होगी। साथ ही आवेदन कैसे करना है, इसके लिए आप इस आर्टिकल में अंतिम तक बनें रहे।
तारबंदी योजना की पात्रता और लाभ
सरकार द्वारा राज्य के किसानों के खेतों की तारबंदी करने हेतु आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। इसमें प्रदेश सरकार राज्य के लघु और सीमांत किसानों को तारबंदी योजना के अंतर्गत कुल 48000 यानी की 60% तक एवं दूसरे किसानों को ₹40000 अर्थात 50% तक का अनुदान दिया जाएगा।
वही बात करें सामुदायिक आवेदन में 10 अथवा अधिक किसान के समूह में कम से कम पांच हैक्टेवियर में तारबंदी करने पर कुल लागत का 70% अथवा अधिक से अधिक 56000 तक यानी इनमें से जो सबसे कम हो, उतने राशि अनुदान दी जाएगी और प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में व्यक्तिगत आधार पर तारबंदी हेतु जमीन की सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटकर आधा हेक्टेयर कर दी गई है। ऐसे में सीमांत किसान के लिए अनुदान की राशि 50% अथवा अधिक से अधिक 40000 रुपए तक दिया जाना है।
वही बात करें लघु और सीमांत किसानों को जितने भी लागत होंगे, उसका 60% अथवा अधिक से अधिक 48000 तक अनुदान दिया जाएगा। वैसे किसान जो आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास भूमि एक ही स्थान पर होना चाहि। 10 अथवा अधिक किसानों के समूह में कम से कम पांच हेक्टेयर भूमि निर्धारित पेरीफेरी में होना चाहिए।
तारबंदी योजना हेतु आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी ईमित्र अथवा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लाभ हेतु आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी होना चाहिए
जिनमें से आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। इस योजना में आवेदन करने के पश्चात इसका भौतिक सत्यवान भी किया जाएगा। यदि वेरिफिकेशन सही पाया जाता है
तो सरकार के नियमानुसार अनुदान राशि किसानों के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। वे तमाम किसान इस योजना की विस्तृत जानकारी अपने नजदीकी किसान सेवा केंद्र पर जाकर कृषि पर्यवेक्षक से जान सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म यहां से भरें