प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सरकार इन महिलाओं को ₹5000 देगी. अगर आप भी इच्छुक एवं योग्य महिलाएं हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो लिए इस पोस्ट के माध्यम से हम योजना से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त करते हैं. जैसे कि इसके क्या-क्या लाभ है.
साथ ही पात्रता क्या है और आवेदन कैसे करना है, अन्य जानकारी. जानकारी के लिए बता दे कि सरकार महिलाओं के लिए समय-समय पर अनेकों योजना लाती है. इन्हीं में से एक ऐसी योजना है, जिसका नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना रखा गया है.
इसके तहत प्रत्येक महिला को ₹5000 की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से ₹3000 डिलीवरी पीरियड में महिलाओं को खुराक संबंधित एवं बाकी के ₹2000 डिलीवरी के बाद बच्चों के खान-पान के लिए दिया जाएगा. अर्थात हमने पहले ही समझ लिया कि यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है.
किन्हे मिलेगा इस योजना का लाभ ?
इस योजना का लाभ केवल गर्भवती महिलाएं ही ले सकती है. लाभ की राशि दो या तीन किस्तों में दी जाएगी. हालांकि कुल राशि तो ₹5000 दी जानी है. लेकिन कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर यह राशि बढ़ाकर 6500 कर दी गई है. वैसी महिलाएं जो सरकारी नौकरी कर रही है. उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा
बता दे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ उन्हें भी दिया जाएगा, जो महिलाएं कहीं काम अथवा मजदूरी करती है. लेकिन गर्भवती होने के कारण उसकी मजदूरी का नुकसान हो जाने पर सरकार उसकी भी भरपाई पूरी करेगी.
यानी कि उन्हें एक उचित आराम मिले एवं पोषण को सुनिश्चित करना ही सरकार का उद्देश्य है. गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं अच्छे खान-पान हेतु यह राशि दिए जाएंगे. इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा. यानी की यह राशि महिलाओं के सीधे बैंक खाता तक भेजी जाएगी.
कितनी और कब-कब मिलेगी यह राशि ?
जिसमें से पहले किस्त ₹1000 की होगी जो कि गर्भवती के पंजीकरण के समय ही दिया जाएगा एवं दूसरी किस्त ₹2000 की तब मिलेगी. जब लाभार्थी 6 महीने की गर्भवती के पश्चात कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लिया हो.
वहीं तीसरी किस्त की बात करें. यानी कि बचे हुए ₹2000 जब बच्चे का जन्म पंजीकरण हो जाता है एवं बच्चों को ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी एवं हेपेटाइटिस बी सहित पहले तक का चक्र शुरू होता है. तब दिया जाएगा.
इस योजना का लाभ के लिए आवेदन कैसे करें ?
इस योजना की विस्तृत जानकारी अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं. जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है अथवा आप अपने नजदीकी ईमित्र सेंटर पर भी जाकर इस आवेदन फार्म को भर सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए 19 वर्ष से अधिक गर्भवती महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. आप चाहे तो आंगनबाड़ी सहायका या कार्यकर्ता अथवा आशा सहयोगिनी की सहायता से से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी यह है कि गर्भवती महिलाओं के नाम पर बैंक खाता होना अनिवार्य है.