महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लाया गया है. इसके तहत सरकार की ओर से योग्य गरीब बच्चों को हर महीने ₹4000 दिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिया गया है.
राज्य सरकार गरीबों के लिए समय-समय पर अलग-अलग योजना लाती है. कुछ इसी प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लाया गया है, जिसकी शुरुआत 23 अगस्त 2022 को की गई थी.
यह योजना महिला एवं बाल विकास द्वारा चलाई जा रही है. इसके अंतर्गत वैसे बच्चे जिनके सर से माता-पिता का साया उठ गया है. अर्थात वे अनाथ हो चुके हैं एवं वे अपने रिश्तेदार अथवा किसी गार्जियन के साथ रहते हैं.
उन बच्चों को सरकार की ओर से हर महीने ₹4000 दी जा रही है. आइए इस पोस्ट के माध्यम से हम इस योजना से जुड़े पूरी डिटेल्स जानते हैं स्टेप बाय स्टेप. जैसे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है. साथ ही इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कैसे करें
और आवेदन शुल्क कितने लगेंगे. साथ ही इसके लिए पात्रता क्या होगी और भी अन्य जानकारी. कृपया आप इस आर्टिकल में अंत तक बनें रहे. हालांकि आप नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य है वैसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं और वह अपने संबंधियों अथवा संरक्षको के साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं. उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न आए, सरकार की यही मनसा है.
बता दे कि योजना का उद्देश्य बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 साल से ज्यादा की आयु के बच्चों को शैक्षणिक सहयोग एवं आर्थिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना है और इस योजना का लाभ उन सभी अनाथ बच्चों को दिया जाएगा, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे कम है.
बाल आशीर्वाद योजना के आवेदन हेतु शुल्क
इस योजना में एक तो सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को लाभ दिया ही जाएगा और ऊपर से आवेदन शुल्क लेना कहीं ना कहीं अन्याय होगा. इसीलिए पात्र लाभार्थी इस योजना के लाभ हेतु नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं लिए जाएंगे.
बाल आशीर्वाद योजना हेतु पात्रता
आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बच्चे देखरेख करने की संस्था में निरमुक्ति तारीख के वर्ष को शामिल होते हुए लगातार 5 वर्षों तक निवासरत बाल पात्र होंगे. परित्यक्ता बालक की स्थिति में और अनाथ बच्चे की देखरेख संस्था में निवास के लिए जरूरी अवधि संबंधित पात्रता में छूट दी जाएगी.
फास्टर केयर, दत्तक ग्रहण का लाभ नहीं मिल रहा हो किंतु बाल देखरेख संस्था में फिर से पुनर्वासित करवाया गया बालक एवं दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर में रखने की समय की गणना पात्रता अवधि में शामिल होना होगा.
स्पॉन्सरशिप अंतर्गत पात्रता हेतु मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के कम से कम 18 वर्ष उम्र के बच्चे जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है एवं वे किसी रिश्तेदार या संरक्षण की देखरेख में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री कोविद19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्रता में नहीं आते हैं वे बच्चे इस योजना के पात्र होंगे.
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक एवं योग्य लाभार्थी इस पोस्ट के नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप इस योजना का लाभ लेने हेतु अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग से संपर्क करें.
लेकिन उससे पहले विस्तृत जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जाएं. फिर वेबसाइट पर जाकर पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन फार्म को भर सकते हैं
और जरूरी दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं. अगर जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर आवेदन दे सकते हैं. बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन यहां से करें